INB एजेंसी, रिपोर्ट। सरकार ने ‘ई-एनडब्ल्यूआर आधारित प्रतिज्ञा वित्त-पोषण के लिए ऋण गारंटी योजना’ शुरू की है। इस योजना के तहत, किसान अब अपनी उपज के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। किसानों को भण्‍डारण विकास और विनियमन प्राधिकरण के साथ पंजीकृत गोदामों में अपनी उपज जमा करने के बाद, एक इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद जारी की जाएगी।

इस रसीद का उपयोग बैंकों और अन्य ऋण देने वाली संस्थाओं से कम ब्याज वाले ऋण प्राप्त करने के लिए डिफ़ॉल्ट के खिलाफ गारंटी के रूप में किया जा सकता है। किसानों, किसान उत्पादक संगठन, कृषि सहकारी समितियां और सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम इस योजना के तहत पात्र होंगे।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी ने नई दिल्ली में योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि किसानों को बैंकिंग और वित्त के संस्थागत नेटवर्क में लाने के लिए सरकार की यह एक और महत्वपूर्ण पहल है।

इसके लाभों पर प्रकाश डालते हुए उन्‍होंने कहा कि यह योजना फसल के बाद की संकटपूर्ण बिक्री को रोकेगी, जो कई किसानों को अपनी उपज बाजार मूल्य से कम पर बेचने के लिए मजबूर करती है श्री जोशी ने अधिक गुणवत्तापूर्ण गोदाम बनाने का आह्वान किया और बैंकों से किसानों को ऋण देने में अधिक उदार होने का आग्रह किया।

उन्‍होंने कहा कि यह योजना भारत को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी।

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