INB एजेंसी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज 26 नवम्बर या उससे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव की मतगणना प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी। अदालत ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय को एक सप्ताह के अंदर यह सुनिश्चित करना होगा कि चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों ने उन सभी स्थलों की सफाई कर दी है, जो चुनाव के दौरान गंदे कर दिए गए थे।
मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि यह सुनिश्चित करना उम्मीदवारों और दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्तमान विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है कि अगले बैच को विश्वविद्यालय का बुनियादी ढांचा अच्छी और साफ-सुथरी स्थिति में मिले।
सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को बदरंग और गंदा किये जाने के मद्देनजर सितम्बर में अदालत ने दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य महाविद्यालयों के चुनाव की मतगणना प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।